E-Challan कटने वाले ड्राइवरों के लिए बड़ी राहत. 2017 से 2021 तक के गैर-कर ई-चालान होंगे रद्द. 30 दिन बाद 149 नंबर पर फोन कर सकते हैं शिकायत.
E-Challan की परेशानी अब होगी खत्म
आजकल गाड़ी चलाते वक्त E-Challan कटना आम बात है और हेलमेट भूल गए हो या रेड लाइट क्रॉस कर ली या कहीं गाड़ी गलत पार्क कर दी तो तुरंत मोबाइल पर मैसेज आ जाता है.पर परेशानी तो तब होती है जब पुराने E-Challan सिस्टम में पेंडिंग रह जाते हैं और गाड़ी की फिटनेस परमिट या ट्रांसफर का काम अटक जाता है और इसी दिक्कत को खत्म करने के लिए सरकार ने काफी बड़ा फैसला लिया है.
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2017 से 2021 तक के ई-चालान होंगे रद्द
परिवहन विभाग ने साफ कहा है कि 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच बने सभी गैर-कर ई-चालान को रद्द कर दिया जाएगा और गैर-कर E-Challan का मतलब है छोटे-मोटे ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले चालान जिनका संबंध टैक्स या बड़े अपराध से नहीं है.
अगर आपका मामला कोर्ट में लंबित था तो अब पोर्टल पर Disposed-Abated लिखा दिखेगा और वहीं अगर चालान ऑफिस लेवल पर पेंडिंग था और उसकी समय सीमा निकल चुकी है तो वहां पर Closed-Time Bar लिखा आएगा.
कितने ई-चालान होंगे प्रभावित
2017 से 2021 के बीच कुल 30.52 लाख E-Challan बने थे और इनमें से 17.59 लाख पहले ही निपटा दिए गए थे पर 12.93 लाख E-Challan अभी तक अटके हुए थे और इनमें से करीब 10.84 लाख चालान कोर्ट में और 1.29 लाख चालान ऑफिस लेवल पर पेंडिंग थे और अब ये सभी E-Challan डिजिटल तरीके से खत्म कर दिए जाएंगे.
राहत किन्हें मिलेगी
इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने छोटे ट्रैफिक नियम तोड़े थे. जैसे—
- हेलमेट न पहनना
 - रेड लाइट क्रॉस करना
 - गलत जगह पार्किंग करना
 - सीट बेल्ट न लगाना
 
ऐसे मामलों के ई-चालान सीधे सिस्टम से हट जाएंगे.
किन्हें नहीं मिलेगी राहत
ध्यान रहे कि गंभीर अपराध, सड़क दुर्घटना या कानूनी मामलों से जुड़े E-Challan इस फैसले के दायरे में नहीं आएंगे यानी की मतलब अगर किसी पर ड्रिंक एंड ड्राइव या एक्सीडेंट का केस दर्ज है तो उस पर पहले की तरह ही कानूनी प्रक्रिया चलेगी.
30 दिन बाद कैसे मिलेगी मदद
सरकार ने कहा है कि पूरा काम 30 दिन में पूरा कर लिया जाएगा यानी 1 महीने बाद ड्राइवर अपने E-Challan की स्थिति पोर्टल पर देख सकेंगे और अगर चालान रद्द हो चुका होगा तो वहां Disposed या Closed लिखा होगा.
पर अगर 30 दिन बाद भी आपका E-Challan पोर्टल पर दिखता है तो चिंता की बात नहीं है इसके लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 149 जारी किया है और वाहन मालिक वहां कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं और मदद पा सकते हैं.
यह फैसला क्यों लिया गया
पिछले कई सालों से ड्राइवर शिकायत कर रहे थे कि E-Challan वजह से उनका काम रुक रहा है और गाड़ी की फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था और परमिट अटके हुए थे तो ट्रांसफर की प्रक्रिया धीमी थी और यहां तक कि HSRP प्लेट लगाने में भी दिक्कत आ रही थी.
इसी को देखते हुए परिवहन विभाग ने यह कदम उठाया और परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह पारदर्शी, कानूनन सही और जनता के हित में है और सभी अधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि इसे समय पर पूरा करें.
डिजिटल निस्तारण का फायदा
E-Challan के डिजिटल निस्तारण से ड्राइवरों को अब कोर्ट-कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और गाड़ियों का रिकॉर्ड साफ-सुथरा हो जाएगा और फिटनेस, परमिट या ट्रांसफर जैसे काम आसानी से हो पाएंगे और हालांकि यह भी तय किया गया है कि चालान का पूरा रिकॉर्ड और ऑडिट भविष्य के लिए सुरक्षित रहेगा यानी की इतिहास मिटाया नहीं जाएगा पर सिर्फ पेंडिंग चालान क्लियर किए जाएंगे.
ड्राइवरों के लिए राहत की सांस
साधारण शब्दों में कहें तो अगर आपका E-Challan 2017 से 2021 के बीच का है और अभी तक पेंडिंग है तो अब निश्चिंत हो जाइए क्योंकी अगले महीने तक यह क्लियर हो जाएगा और आपको किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा.
पर अगर आपके खिलाफ गंभीर केस दर्ज है, तो उस पर पहले की तरह कानून की प्रक्रिया चलेगी.
E-Challan
यह फैसला उन लाखों वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो सालों से E-Challan की वजह से परेशान थे और अब न फिटनेस का झंझट रहेगा और न परमिट का और न ही गाड़ी ट्रांसफर में कोई समस्या आएगी तो बस 30 दिन इंतजार कीजिए और अगर चालान क्लियर न दिखे तो 149 नंबर पर कॉल कर दीजिए.







