उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के तहत बुजुर्गों को ₹800 और विधवा पेंशन में महिलाओं को ₹500 हर महीने मिलते हैं जानें पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया
आर्थिक रूप से कमजोर
उत्तर प्रदेश सरकार बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की मदद के लिए दो खास पेंशन स्कीमें चला रही है पहली वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन और इनका मकसद साफ है जिनके पास खुद कमाने का साधन नहीं है उन्हें हर महीने आर्थिक सहारा दिया जा सके.
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वृद्धावस्था पेंशन योजना
वृद्धावस्था पेंशन योजना में 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को 800 रू महीने की पेंशन दी जाती है और यह रकम सीधे बैंक अकाउंट में आती है और जिससे दवाई, राशन और रोजमर्रा के खर्च पूरे करने में मदद मिलती है और इस योजना का फायदा पाने के लिए परिवार की वार्षिक आमदनी सरकार की तय सीमा से कम होनी चाहिए.
विधवा पेंशन योजना
विधवा पेंशन योजना उन महिलाओं के लिए है जिनके पति का देहांत हो चुका है और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और इस योजना के तहत 500 रू महीने की पेंशन दी जाती है जोकी सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जाती है और यह सहायता महिलाओं को अपने जीवन-यापन में थोड़ी राहत देती है.
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इन योजनाओं में आवेदन करना आसान है. आप ऑनलाइन पोर्टल के जरिए फॉर्म भर सकते हैं या नजदीकी ब्लॉक या तहसील कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए पहचान पत्र, उम्र का प्रमाण और आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जरूरी होते हैं और एक बार आवेदन मंजूर हो जाए तो पेंशन हर महीने तय समय पर आपके अकाउंट में आ जाती है.







