
ADGP HM जयरामन को नाबालिग अपहरण में शामिल होने का आरोप, हाईकोर्ट ने जताई सख्ती और तमिलनाडु के प्रामाणिक नाबालिग अपहरण मामलों में सशस्त्र बल के उप पुलिस महानिदेशक (ADGP) एचएम जयरामन की गलियाँ बुधवार को पाई गईं और मद्रास हाईकोर्ट ने जयरामन के खिलाफ गिरफ्तारी और विभागीय कार्रवाई के कड़े आदेश जारी कर दिए हैं और कोर्ट का यह आदेश ऐसे समय आया है जब अभियोजन पक्ष ने उनके खिलाफ अपहरण में प्रत्यक्ष या परोक्ष संबद्धता के गंभीर आरोप बताए.
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कोर्ट का सख्त रुख अगर पेश नहीं हुए तो होगी गिरफ्तारी
Madras हाईकोर्ट के जज पी. वेलमुरुगन ने सुनवाई के समय साफ तौर पर कहा कि अगर ADGP जयरामन और विधायक पूवै जगनमूर्ति कोर्ट में पेश नहीं होते हैं जयरामन, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले और बाद में दोनों आरोपी कोर्ट में उपस्थित हुए हाईकोर्ट परिसर की सुरक्षा इस समय बेहद कड़ी कर दी गई थी.
क्या है मामला ?
10 मई को ADGP और विधायक के खिलाफ लगभग एक नाबालिग का अपहरण कलंबक्कम (तिरुवलंकाडु के पास) से किया गया था जिसमें घायल परिवार ने आरोप लगाया कि अपहरण के पीछे विधायक और ADGP का हाथ है और यह अपहरण एक प्रेम विवाह की पृष्ठभूमि में हुआ था असल में अपहरण हुए लड़के के भाई धनुष (23) ने 21 वर्षीय विजयाश्री से परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, जिससे लड़की का परिवार नाराज था और साथ ही बताया जा रहा है कि
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लड़की के परिजनों ने विधायक की मदद से नाबालिग लड़के का अपहरण कर शादीशुदा भाई के परिवार को डराने का प्रयास किया और इस मामले में पहले ही लड़की के पिता समेत पांच लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं.
विभागीय जांच और एफआईआर के दिए निर्देश
तमिलनाडु की तिरुवलंकाडु पुलिस ने प्रारंभिक जांच में ADGP की संभावित संलिप्तता का उल्लेख किया गया था इसी आधार पर हाईकोर्ट ने जयरामन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है गौरतलब है कि ADGP HM जयरामन 30 जून को रिटायर हो रहे हैं और अदालत ने इससे पहले ही उनके खिलाफ कार्रवाई का रास्ता साफ कर दिया है.
26 जून तक विधायक की अग्रिम जमानत पर रोक
हाईकोर्ट ने विधायक पूवै जगनमूर्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई को 26 जून तक स्थगित कर दिया है और इसके साथ ही निर्देश दिया है कि वो पुलिस जांच में पूरा सहयोग करना.